इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण अनिल वर्मा प्रथम के निर्देशानुसार जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितम्बर दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर सहित समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालान व आर्बिट्रेशन के निष्पादन वाद, प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर पर पारिवारिक/दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), भरण-पोषण वाद सहित अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद तथा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित विवाद, आपसी सुलह-समझौतें के आधार पर निस्तारित होने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।