इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
>कुल 11 राशि गोवंश बरामद।
चन्दौली।पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, वैभव कृष्ण पुलिस उपमहा निरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगम्बर कुशवाहा के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ आशुतोष के कुशल मार्गदर्शन में थाना चन्दौली द्वारा 01 पिकअप वाहन से 06 राशि (03 राशि मृत) गोवंश बरामद किये गये।, थाना सैयदराजा द्वारा 01 मैजिक वाहन से 02 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्कर व तस्करी में संलिप्त 01 तस्कर/पासर को 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया व थाना चकरघट्टा द्वारा 03 राशि गोवंश बरामद करते हुए 01 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया।थाना चन्दौली पुलिस टीम को गोल्फ चन्दौली द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप जिसका नम्बर UP67BT4017 है जिसमें क्रूरता पूर्वक वध हेतु गोवंशो को भरकर चन्दौली के रास्ते बिहार जा रहे थे कि गाड़ी कामाख्या ढाबा से आगे सर्विस लेन के किनारे नाले में पलट गयी है जिसमें क्रुरता पूर्वक गोवंश भरे हुए है तथा मौके पर उक्त पिकअप में कोई चालक नही है।इस सूचना पर चन्दौली पुलिस मौके पर पहुँची ग्रामवासियों व क्रेन की मदद से उक्त पिकअप को बाहर सर्विस लेन पटरी पर निकलवा पिकअप की तलाशी ली गयी तो कुल 06 राशि गोवंश बरामद किये गये जिसमें से 03 गोवंश की मृत्यु हो गयी है। वाहन उक्त पर लगे नम्बर प्लेट के नम्बर को E- चालान एप पर चेक किया गया तो उक्त वाहन समीम पुत्र रफीक निवासी HS 200 सहजौर मोगल सराय चन्दौली 232101 के नाम से पंजीकृत है।बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 103/2025 धारा 3/5A/5B/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रु.अधि. व धारा 325 BNS पंजीकृत कर चालान न्यायालय भेज दिया गया।पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स.- 103/2025 धारा 3/5A/5B/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रु.अधि. व धारा 325 BNS थाना व जिला चन्दौली।विवरण बरामदगी–03 राशि गोवंश पशु जीवित व 03 राशि गोवंश पशु मृत (कुल 06 राशि गोवंश बरामद)पिकअप वाहन संख्या UP67BT4017 गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह,उ.नि.राजेश कुमार सिंह,उ.नि. रामनाथ,हे.का. अशोक सिंह,हे.का. रवि कुमार गुप्ता शामिल रहे।
थाना सैयदराजा।दिनांक 13.05.2025 को समय करीब 11.45 बजे उ.नि. धर्मदेव प्रसाद मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम जेठमलपुर एनएच 02 हाइवे के उत्तरी लेन पर जेठमलपुर के तिराहे के पास से 01 टाटा मैजिक बिना नम्बर प्लेट से कुल 02 राशि गोवंश गाय को बरामद करते हुए 02 शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 110/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 14.05.2025 को समय करीब 09.00 बजे ग्राम जेठमलपुर से ही उक्त मुकदमें मे नामित अभियुक्त/पासर आशु यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सोहदवार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर चालान न्यायालय भेज दिया गया। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त सुन्दरम यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी ग्राम बभनपुरा पोस्ट कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 24,पवन कुमार यादव पुत्र तहसीलदार यादव निवासी ग्राम ताला चौबेपुर वरूणा कमि. वाराणसी,आशु यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम सोहदवार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।बरामदगी का विवरण 01 टाटा मैजिक बिना नम्बर प्लेट व एक मो.सा.,02 राशि गोवंश (गाय),दो मोबाइल एन्ड्रायड मोबाइल,600 नगदी रुपया।बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय,उ.नि. धर्मदेव प्रसाद, हे,का, संतोष सिंह चन्देल,का.रविशंकर गुप्ता,का. राजू सिंह शामिल रहे।
थाना चकरघट्टा।दिनांक 13.05.2025 को रात्री 21.00 बजे थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराहियान मुखबिर की सूचना के आधार पर झरियावा जंगल के रास्ते पैदल हाँककर बध हेतु बिहार ले जा रहे 03 राशि गौवंश के साथ 01 गौतस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सन्तलाल यादव उर्फ संता यादव पुत्र स्व.रामसूरत यादव निवासी पडहवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के रूप मे हुयी।पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पहले भी गौतस्करी के अपराध में जेल जा चुका है। तथा देहात क्षेत्रों से छुट्टा घूम रहे गौवंशो को एकत्रित कर जंगल के रास्ते झरियावा, जमसोत होते हुए बिहार ले जाकर ऊंचे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय पर मु.अ.सं. 21/ 20 25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि. का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय भेज दिया गया।अभियुक्त सन्तलाल यादव उर्फ सन्ता यादव का आपराधिक इतिहास-मु.अ.सं. 27/1996 धारा 4/25 आयुध अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली।,मु.अ.सं. 07/2001 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि.थाना नौगढ चन्दौली।मु.अ.सं. 21/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि थाना चकरघट्टा चन्दौली।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद,हे.का.शशिकान्त यादव,हे.का. अजय कुमार यादव,का.शैलेन्द्र यादव शामिल रहे।