इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 5 जून 2023 को उसके ही गांव का रहने वाला सूर्य प्रकाश अग्रहरि उर्फ पिंटू अपनी साइकिल की दुकान में उसकी 8 वर्षीया बहन को ले गया और अश्लील हरकत किया।पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मेडिकल परीक्षण में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया।