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Jaunpur : ​अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद, 15000 का लगा जुर्माना।

इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री कक्षा 12 में पढ़ती थी। उसे सूरज पुत्र मेवा लाल बिंद निवासी जमुहर थाना मछलीशहर अक्सर फोन करता था और उसे भगा ले जाने की बात करता था। 22 सितंबर 2017 को 4 बजे सुबह सूरज का दोस्त संजय उसकी पुत्री को भुसावल भेज दिया। उसे रोडवेज पर उसकी पुत्री के साथ देखा गया था। दूसरे दिन फोन पर भुसावल से सूरज ने कहा कि उसने मेरी पुत्री को ट्रेन से उतार लिया है। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।