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गाजीपुर: बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पायेंगे प्राथमिक अध्यापक।

इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क

गाजीपुर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद अब अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे। प्रशिक्षित बीटीसी छात्र नेता सुनील यादव ने कहा कि आज लगभग 5 वर्षो के संघर्षों के बाद आज जीत मिली है। सभी बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल कायम हो गया। एक—दूसरे को मिठाई व केक खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। इस दौरान रजत सिंह, सुनील यादव, विशु, शिवम सोलंकी, रमाकांत, रोहित, तेज प्रताप, अंगद, पवन गिरी, सुशील, शमशेर अली आदि मौजूद रहे।