इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
> 11 मार्च 2015 को पुलिस और अधिवक्ताओं में हुई थी झड़प, दरोगा ने दागी थी पिस्टल
>अधिवक्ता नबी हत्याकाण्ड में रायबरेली दीवानी न्यायालय से आजीवन कारावास की हुई थी सजा
रायबरेली। इलाहाबाद प्रयागराज के बहुचर्चित अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सभी औपचारिकता पूरी करते हुए जिला कारागार रायबरेली से शनिवार की देर शाम रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होते ही बर्खास्त दरोगा शैलेन्द्र सिंह ने कहा की झड़प में यह हादसा हुआ था।पूरा मामला 11 मार्च 2015 का है जहां प्रयागराज सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी के दौरान हुई झड़प में सब इंस्पेक्टर रहे शैलेंद्र सिंह की पिस्टल से गोली चल गई थी । जिसमें अधिवक्ता नवी अहमद की मौत हो गई थी। पुलिस व अधिवक्ताओं ने गोली मारने वाले दरोगा शैलेंद्र सिंह मौके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था जिनकी लंबी सुनवाई के बाद रायबरेली जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।दरोगा शैलेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायालय रायबरेली के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को सशर्त जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट से रायबरेली ऑर्डर आने में और अदालती औपचारिकता पूरी करने में 2 दिन का समय लग गया। अंततः शनिवार की शाम 5:00 बजे सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच करने के बाद बर्खास्त दरोगा शैलेंद्र सिंह को जिला कारागार रायबरेली से रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद दरोगा शैलेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री व न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।