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Jaunpur : ​उच्च न्यायालय ने मान्यता प्रत्याहरण के आदेश पर लगायी रोक।

इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क 

सुजानगंज, जौनपुर। विगत दिनों महामहिम राज्यपाल के विशेष सचिव के आदेश पर ज्ञानस्थली इंटर कालेज चैनपुर नगौली सुजानगंज के मान्यता प्रत्याहरण का आदेश हो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज चैनपुर नगौली सुजानगंज के मान्यता पर शिकायत के आधार पर मान्यता प्रत्याहरण का आदेश हो गया था। विद्यालय के प्रवंधक द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की गयी थी। उभय पक्ष की दलीले सुनने के बाद उच्च न्यालय के न्यायाधीश चंद्रधारी सिंह ने नीरज शुक्ला और जीके सिंह की बहस को सुनकर राज्य पाल के मान्यता प्रत्याहरण के आदेश पर रोक लगा दीं। स्थगन आदेश से विद्यालय मे पढ़ रहे बच्चों अभिभावकों और शिक्षकों ने जताई खुशी।