इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
>कब्जे से 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 नाजायज चाकू , रस्सी व 01 मोटर साइकिल बरामद।
खुटहन, जौनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, कुँवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा-निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष खुटहन रामाश्रय राय मय पुलिस टीम खुटहन चौराहे पर सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जरिये आर.टी. सेट एवं दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रसूलपुर स्थित रामअधार इण्टर कालेज के पास जंगल क्षेत्र में कुछ गौ-तस्कर मौजूद हैं, जो छुट्टा गोवंशी पशुओं को पकड़कर वध हेतु ले जाने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष खुटहन मय हमराह पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर सेवई नाला के आगे, रामअधार इण्टर कालेज के पास रसूलपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर घेराबन्दी की गयी। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य कर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को बार-बार ललकारते हुए आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गयी, किन्तु बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से दोबारा फायरिंग की गयी, जिसमें एक गोली थानाध्यक्ष खुटहन के बगल से निकल गयी। कोई अन्य उपाय न देखते हुए तथा आत्मरक्षा हेतु, थानाध्यक्ष खुटहन द्वारा अपने सरकारी पिस्टल से प्रशिक्षणानुसार कमर से नीचे लक्ष्य कर एक राउण्ड फायर किया गया। कुछ समय पश्चात बदमाशों की ओर से फायरिंग बंद हो गयी। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानीपूर्वक आड़ लेते हुए आगे बढ़कर देखा गया, तो एक बदमाश हसनैन उर्फ गज्जू पुत्र हद्दीश निवासी बीरी समसुद्दीनपुर थाना खुटहन, जनपद जौनपुर, हाल पता ग्राम लेदरही थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 34 वर्ष के बाएँ पैर में गोली लगी हुई पायी गयी। उक्त घायल अभियुक्त को रविवार को समय 23:15 बजे पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। घटना के दौरान अन्य दो अभियुक्त, इकबाल उर्फ गज्जू पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू निवासी लमहन थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर व आशिक पुत्र हद्दीश निवासी बीरी समसुद्दीनपुर थाना खुटहन, जनपद जौनपुर रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गये। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर रवाना की गयी है तथा गिरफ्तारी के प्रयास निरन्तर जारी हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु.अ.सं. 89/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस एवं 3/4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।