इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
आजमगढ़। माह अक्टूबर व नवम्बर में दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवबर्धन पूजा व सहालग (शादी-ब्याह/लगन) को देखते हुए सभी प्रकार के टेड की वाणिज्यिक गतिविधियां अधिक बढ़ जाने के बावजूद उस हिसाब से राज्य कर (टैक्स) नहीं दिया जाता है जिसका कारण बिना टैक्स इनवायस (बिल) के खरीद और बिना टैक्स इनवायस (बिल) जारी किये बिक्री किया जाना है।यह भी पाया जाता है कि माल का परिवहन टैक्स इनवायस (बिल) से तो किया जाता है किन्तु ईवे-बिल न जारी किये जाने अथवा ईवे-बिल निरस्त कर दिये जाने इत्यादि हथकण्डे अपनाकर लेखों के बाहर खरीद, निर्माण व बिक्री की जाती है। इन त्योहारी के महीनों, दिनों व सहालग (शादी-ब्याह/ लगन) के अवसर पर दो-पहिया, चार-पहिया वाहन, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक सामानों, किराना/ड्राइफूड्स, मेवा, मिठाई, नमकीन, चाकलेट, टैक्सटाइल, रेडिमेड गारण्मेट, बर्तन, क्राकरी, पटाखा, सोना-चॉदी सहित अन्य अर्नामेण्ट आर्टीफीशियल ज्वेलरी व इस प्रकार के अनेकों ट्रेड में बिना टैक्सइनवायस (बिल) के खरीद/बिना टैक्सइनवायस (बिल) जारी किये बिक्री के आधार पर करापवंचित व्यापार किया जाता है।दीपावली पर विभिन्न बैंकों, डाकघरों में सोना-चॉदी के सिक्कों, बुलियन की बिक्री, सोना-चॉदी के परचेज के सम्बन्ध में टैक्स इनवायस जारी कर ओल्ड बुलियन व ओल्ड ज्वेलरी की खरीद व सोना-चॉदी इत्यादि गहनों की बिक्री, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस में मेवा का भण्डारण किया जाता है। ऐसे अवसर पर घरों के जीर्णोधार के क्रम में बिल्डिंग मैटेरियल की बिक्री बढ जाती है। ऐसे अवसरों पर विभिन्न टेड व्यापक बिक्री को देखते हुए टैक्स इनवायस जारी कर प्रभावी नियंत्रण करने/रखने के लिये उक्त सभी ट्रेड के व्यापारियों को बिल जारी करके ही बिक्री किये जाने के लिये विभिन्न प्रकार की मीटिंग करके संबंधित निर्माताओं, ट्रेडर्स,विद्वान अधि वक्ताओं, सी0ए0 व सभी संबंधित से आग्रह/आगाह किया जा रहा है और आजमगढ़ के साथ मऊ व बलिया जनपदों में भी बैठक आयोजित की गई।इस क्रम में ट्रान्सपोटर्स, कोल्ड स्टोरेज/बेयर हाउस के मालिकों, कूरियर एजेन्सीज, रेस्टोरेण्ट, रेलवे के स्टेशन मास्टर एव पार्सल के अधिकारियों, बस स्टेशन एवं माल का परिवहन करने/कराने वाले सभी एजेन्सियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश के साथ उनसे भी आग्रह/आगाह किया गया है कि ऐसी किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से बचे जिसमें टैक्स चोरी निहित हो। उक्त सभी ट्रेड के प्रत्येक प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह/आगाह किया गया कि खरीद-बिक्री के सम्बन्ध में पेमेण्ट व लेन—देन का कोई भी मोड जैसे-यू0पी0आई0, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, स्वैप मशीन इत्यादि माध्यम से लेन—देन/सम्व्यवहार किया जा रहा हो। समस्त लेन—देन के माध्यमों से की गई बिक्री को प्रदर्शित किया जाय। तीनों जनपदों के रेलवे स्टेशन मास्टर व पार्सल घरों के अधीक्षक/कर्मचारी से भी माल/बिल्टी ई-वे बिल आदि देखने के बाद ही रिलीज करने के निर्देश दिये गये।बैठक में विभाग की ओर से श्रीराम सरोज संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर आजमगढ सम्भाग, संजय शर्मा उपायुक्त राज्य कर खण्ड-5 आजमगढ़, धीरज राय उपायुक्त खण्ड-2 आजमगढ़, राकेश शुक्ल सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-1 आजमगढ़, ओम प्रकाश शुक्ल सहायक आयुक्त राज्य कर आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारीगण व व्यापारिक प्रतिनिधियों/व्यापारियों/ट्रेडर्स की ओर से मिठाई विक्रेता अजय जायसवाल, अशोक शर्मा, गुंजन गुप्ता, रेडीमेड विक्रेता आशुतोष रुंगटा, दयाशंकर साहू, नोमान अहमद आदि मौजूद रहे।