इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
नेवढ़िया, जौनपुर। पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत पारित जिला बदर के आदेश के अनुपालन में थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा 03 माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर जाने हेतु आदेशित किया गया है। अभियुक्त आदित्य यादव उर्फ ऊधौ पुत्र धीरेन्द्र यादव उर्फ भन्गू यादव निवासी ग्राम दुहावर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना नेवढ़िया के अलावा अन्य थानो/ गैर जनपद मे भी लगभग 08 मुकदमे पंजीकृत हैं।बुधवार को थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर व पूरे गांव में डुगडुगी पिटवाकर व लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया कि उक्त अभियुक्त 03 माह तक जनपद जौनपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि अभियुक्त जनपद की सीमा में कहीं दिखाई दे तो तत्काल थाना नेवढ़िया पुलिस को सूचित करें। यदि आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 10 उ.प्र. गुंडा अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुनादी के दौरान ग्रामीणों में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ तथा अपराधियों में भय व्याप्त हुआ।