Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Jaunpur:कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कान्फ्रेस आयोजित , प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे शुरू।

इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क 

जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभा र्थियों का नाम जोड़े जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कान्फ्रेस आयोजित हुआ।योजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर चर्चा की गयी। सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर एवं आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने, पात्र परिवार/लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के उपरान्त स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से नये पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़ने प्रत्येक स्तर पर सावधानी करने तथा भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लाभार्थियों के चयन में अपात्रता के निर्धारण हेतु 10 निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं। बहिर्वेषन के लिए वर्तमान में निर्धारित 10 मानक है: मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यन्त्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, रू0-50000 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है, गैर कृषि उद्यमो में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 15000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों, वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों।इसके अतिरिक्त ग्रामीण आवास हेतु अपात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन का मानक पूर्व निर्धारित एवं वर्तमान में निर्धारित के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने विस्तृत रूप से उपस्थित समस्त पत्रकारों को अवगत कराया कि बहिर्वेषन के लिए पूर्व निर्धारित 13 मानक है जिसमें मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 10000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार जिनके पास लैण्डलाइन फोन हो, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हों।अन्त में मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कृष्ण करूणाकरण पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित तमाम मीडिया बन्धु उपस्थित रहे।