Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Jaunpur:जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूं में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर में दी गयी जानकारी।

इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क 

मड़ियाहूं, जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधि करण प्रशांत सिंह ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एक्शन प्लान वर्ष 2024-2025 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आम जनता के स्वास्थ्य एवं बाल विकास तथा पाक्सो एक्ट’’ के विषय पर 2 सितम्बर को जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूं में बच्चों को जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह ने बताया कि आगामी 14 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवा निवृत्ति परिलाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जायेगा। राष्ट्रीय पोषक सप्ताह के बताया कि भारतीय स्वस्थ्य रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें इसके लिए हर वर्ष देश भर में पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है। यह एक वार्षिक पहल है जो हर साल 1 से 7 सितम्बर के बीच मनायी जाती है। यह सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ताकि लोगों को संतुलित आहार और अच्छे पोषण की जानकारी दी जा सके और उन्हें अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ्य आहार की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।नायब तहसीलदार मड़ियाहूं प्रमोद यादव द्वारा भारत में 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को एक अलग कानूनी इकाई के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि 18 साल की उम्र से पहले न वोट डाल सकते हैं और न ही कोई कानूनी अनुबंध कर सकते हैं। बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी गैर कानूनी बतायी गयी है। साथ ही केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी समस्त योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करायी। वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों एवं मध्यस्थता के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के लाभों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर प्राचार्य बालकृष्णा, अध्यापकगण, बच्चे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।